रांची : शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. शराब घोटाला के आरोपी योगेंद्र तिवारी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी. एकल पीठ ने हाल ही में योगेंद्र तिवारी की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है. इससे पहले पीएमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था. ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि योगेंद्र तिवारी ने बालू की तस्करी और अवैध रूप से जमीन की खरीद-बिक्री से अर्जित आय को शराब के कारोबार में निवेश किया था. मामले में ईडी ने 8/2023 के तहत मामला दर्ज किया था. 19 अक्टूबर 2023 को, ईडी ने पूछताछ के दौरान योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया और उन्हें 14 दिनों तक रिमांड पर रखा था. इसके बाद उन्हें जेल भेजा गया. योगेंद्र तिवारी ने पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश के सहयोग से राज्य के 19 जिलों में थोक शराब का टेंडर प्राप्त किया था.

 

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