रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। आज की बैठक में 29 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसकी जानकारी प्रभारी कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने दी।

उन्होंने बताया कि झारखंड निर्यात नीति को मंजूरी मिली है। ये अगले पांच साल तक लागू रहेगा। संविदा आधार पर बहाल कर्मी को मातृत्व अवकाश को स्वीकृति मिली है। ये अवकाश 180 दिन का मिलेगा। झारखंड़ सहकारिता अंकेक्षक पद पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिली। वित्त विभाग में अनियमित रूप से 29 लोगों की सेवा को नियमित किया गया।

पुरानी पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया को स्वीकृति

पुरानी पेंशन योजना लागू करने की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य कर्मियों ओर सेवा निवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य सुविधा लाभ मिलने की स्वीकृति प्रदान की गई। पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। ये सुविधा विधानसभा के पूर्व सदस्य, बोर्ड निगम में कार्यरत और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी यह सुविधा मिलेगी।

सरकार स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे शिबू सोरेन की गाथा

बैठक में ज्ञानोदय योजना के तहत राज्य के सरकारी विद्यालयों में सुनो बच्चों शिबू सोरेन की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन और ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन की पुस्तकें पढ़ाई जाएगी। ये तीनों पुस्तकों का क्रय किया जाएगा।

पांच पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच

रघुवर सरकार के पूर्व पांच मंत्रियों की संपत्ति की जांच के लिए पई दर्ज की जायेग़ी। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया है। पांचों पूर्व मंत्री रणधीर सिंह, अमर बाउरी, नीलकण्ड सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और नीरा यादव हैं।

शहरी क्षेत्र में निजी जमीन पर एक वृक्ष लगाने पर मुफ्त मिलेगा 5 यूनिट बिजली

शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के निजी जमीन पर एक वृक्ष लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। एक व्यक्ति को अधिकतम पांच वृक्ष पर 25 यूनिट बिजली पांच वर्ष तक मुफ्त दिए जाने की स्वीकृति दी गयी। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का लाभ आयुष्मान योजना के तर्ज पर अब सुविधा दिए जाने की स्वीकृति प्रदान किया गया।

झारखंड माल एवं सेवा कर विधेयक में संशोधन को स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में झारखंड माल एवं सेवा कर विधेयक में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्व विद्यालय विधेयक 2023 को स्वीकृति दी गयी। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधन की रोक थाम के लिए विधेयक को स्वीकृति दी गयी।

परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार कानून ला रही है। जिसमें प्रश्नपत्र लीक करते पकड़े जाने पर 10 वर्ष की सजा और एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Share.
Exit mobile version