रांची: कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स को पिछले महीने का पेमेंट नहीं मिलेगा. अधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह आदेश कोल इंडिया प्रबंधन की ओर से जारी किया गया है. साथ ही कहा गया है कि कोल इंडिया मुख्यालय के अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. बता दें कि आदेश में जबलपुर हाई कोर्ट के 29 अगस्त, 2023 के आदेश का हवाला दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि कामगारों का अक्टूबर, 2023 में दिए जाने वाला सितंबर का वेतन भुगतान नहीं किया जाए.
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