Joharlive Team
- संबंधित जिले के अनुमंडल पदाधिकारी सह खाद्य संरक्षा के अभिहित पदाधिकारी की निगरानी में ही भेजना होगा झारखंड राज्य की सीमा के बाहर
रांची । स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ नितिन कुलकर्णी ने एक आदेश जारी कर पान मसाला के थोक विक्रेता / व्यापारियों को अपने गोदामों में बचे हुए माल को झारखंड राज्य की सीमा से बाहर भेजने हेतु करीब दो हफ्ते का छूट दिया है। यह छूट 31 मई तक जारी रहेगा। इस दरम्यान किसी भी प्रतिबन्धित पान मसाला की थोक या खुदरा बिक्री नहीं होगी, छूट सिर्फ दूसरे राज्यों में भेजने हेतु दी गई है।
डॉ कुलकर्णी ने बताया कि सभी थोक विक्रेता अपने अधीनस्थ खुदरा विक्रेताओं से बचे हुए स्टॉक अपने गोदामों में एकत्र कर उसकी सूची बनाकर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी सह खाद्य संरक्षा के अभिहित पदाधिकारी एवं खाद्य संरक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे एवं उनकी निगरानी में बचा हुआ माल झारखंड राज्य की सीमा के बाहर भेजना सुनिश्चित करेंगे जहां पर उक्त पान मसाला पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
उन्होंने बताया कि इस बाबत सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अनुमंडल पदाधिकारी एवं परिवहन पदाधिकारियों को सूचित कर दिया गया है।