झारखंड: झारखंड राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला की पहली लाभुक दुर्गी देवी को उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। यह योजना विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है।इस अवसर पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि यह योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि यह उनके जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी।
उन्होंने आगे कहा कि यह योजना झारखंड राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि यह योजना न केवल विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि यह उनके जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेगी।
इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे महिला के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित हैं:
– आवेदक महिला को झारखंड राज्य का निवासी होना अनिवार्य होगा।
– आवेदक की उम्र विवाह योग्य होनी चाहिए।
– आवेदक विधवा महिला के पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।
– आवेदक विधवा महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
– आधार कार्ड
– राशन कार्ड
– निवास प्रमाण पत्र
– आयु प्रमाण पत्र
– पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
– विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
इस अवसर पर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने दुर्गी देवी और उनके पति को उज्जवल भविष्य एवं सफल गृहस्थ जीवन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह योजना झारखंड राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका उद्देश्य विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है।
इसके अलावा, उपायुक्त अनन्य मित्तल ने संप्रेक्षण गृह एवं बाल गृह के लिए नवनियुक्त गृहपति – सुजित महतो, परिवीक्षा पदाधिकारी-सुचांद महतो, काउंसलर- कविता कुमारी सिंह एवं पारा चिकित्सा कर्मी- संगीता गोड़सोरा को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
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