रांची : 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है. कल से शुरू होने जा रहे बजट सत्र की कार्यवाही में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं इस पर गुरुवार (22 फरवरी) को पीएमएलए के विशेष कोर्ट का फैसला आना है. इस मामले में बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र दो मार्च तक चलेगा.
27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे. सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होता है. इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है. वहीं, ED की ओर से वर्चुअल जुड़े जोहैब हुसैन ने कोर्ट को बताया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है, उसका संवैधानिक अधिकार सस्पेंड मोड में रहता है. यहीं वजह है कि हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. बता दें कि बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में ED ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था.
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