आगरा : दिसंबर 2023 में सात वर्ष की बालिका से एत्मादपुर क्षेत्र में दुष्कर्म करके हत्या में दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार को फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर चौकीदार राजवीर सिंह को बालिका से दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया. सजा सुनाए जाने के दौरान आरोपित राजवीर सिंह कोर्ट में मौजूद था.
क्या है मामला
घटना दिसंबर 2023 की है. घर से निकली सात वर्ष की बालिका गायब हो गई थी. ट्यूटर के फोन करने पर स्वजन ने बालिका की तलाश शुरू की. उसका शव कूड़े के ढेर में मिला था. बालिका को पानी में डुबोने के बाद उसका सिर पत्थर से कुचला था. एक हाथ की अंगुली भी काट डाली थी. शव को कूड़े में फेंकने के बाद हत्यारोपित राजवीर गायब हो गया था. चार घंटे तक चली पुलिस की जांच में खोजी श्वान की मदद से उसे पकड़ लिया था.
दोषी ने सुनाई दरिंदगी की दास्तां
पुलिस की पूछताछ में आरोपी राजवीर ने बताया कि बच्ची अक्सर खेलने आती थी. तब वो उसे बहलाकर गलत हरकत करता था. 31 दिसंबर 2023 वह दोपहर एक बजे एक अन्य बालक के साथ आई थी. कुछ देर बाद बालक चला गया. इस पर उसने बच्ची को बहाने से अपने पास बुला लिया. छेड़छाड़ करने लगा. विरोध करने, घर पर बताने की कहने पर उसे पानी में डुबो दिया.