रांची : जेल में बंद न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल की ओर से बरियातू रोड स्थित चेशायर होम रोड स्थित 1 एकड़ की जमीन खरीद मामले में दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया. कुछ शर्तों के साथ हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को जमानत दी है. हाईकोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में एक-एक लाख रुपए के दो बेल बांड जमा करने के अलावा ईडी की अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है.
साथ ही विष्णु अग्रवाल को निचली अदालत में हर निर्धारित तिथि को उपस्थित रहने का भी हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अर्पण मिश्रा एवं सुमित गारोदिया ने पक्ष रखा. दरअसल, 18 सितंबर को ED कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ED कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद विष्णु अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. बता दें कि विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की 1 एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है. इस मामले में विष्णु अग्रवाल सहित 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुका है.