रांची : रांची के रहने वाले अनुराग कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता आयुषी अग्रवाल के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि झारखंड एक्साइज रूल के मुताबिक, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान नहीं खुल सकती है। लेकिन बार खोलने का लाइसेंस दिया जा सकता है और बार का संचालन भी किया जा सकता है। जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।
जनहित याचिका में रांची के कडरू रोड स्थित ऊना बार (OONA BAR) का उदाहरण दिया गया है। प्रार्थी ने कहा है कि ऊना बार शिव मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। सावन महीने में भी शिव मंदिर के बगल में बार का संचालन किया जा रहा है, जिससे हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले लोगों की आस्था को चोट पहुंच रही है।