देवघर। देवघर के एडीजे द्वितीय संजीव भाटिया की अदालत ने रिटायर्ड फौजी दिवाकर झा हत्याकांड मामले में 12 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने इस मामले में लक्ष्मी नारायण दास, श्याम रवानी, संदीप रवानी, भैरव रवानी, निताय रवानी, राजू रवानी, प्रमोद रवानी समेत 12 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मालूम हो कि 25 जुलाई, 2014 को जसीडीह थाना अंतर्गत शंकरी गांव में रिटायर्ड फौजी दिवाकर झा की लाठी-डंडे और रड से मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दिवाकर झा सेना से रिटायर्ड हुए थे। रिटायर होने के बाद सरकार द्वारा शंकरी मौजा में उन्हें जमीन मिली थी, जिस पर घर बनवा रहे थे। घटना के दिन दिवाकर झा अपनी कार से जमीन पर बना रहे घर की प्रगति को देखने गए थे।

इस दौरान दोषियों ने एकजुट होकर लाठी-डंडे और रड से मार कर हत्या कर दी और निर्माणाधीन घर में आग भी लगा दी। मृतक दिवाकर झा के ड्राइवर सुनील कुमार यादव द्वारा जसीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। वहीं एक अभियुक्त मनु दास की मृत्यु होने के कारण उसका नाम सुनवाई से हटा दिया गया था।

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