रांची। एचईसी आवासीय परिसर स्थित वार्ड संख्या 39 में पुन. वेद प्रकाश सिंह पार्षद के रूप में बहाल होंगे. बता दें, झारखंड हाईकोर्ट ने वेद प्रकाश सिंह को बड़ी राहत दी है।हाईकोर्ट ने दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर विकास विभाग के निलंबन आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने कहा पार्षद को निलंबन या पदमुक्त करने का अधिकार नगर विकास को नहीं है। यह कार्रवाई निवार्चन आयोग के दायरे में आता है। राज्य सरकार को निलंबन से पहले आयोग से राय मशवरा करने के बाद निर्णय लेना चाहिए था।
रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड-39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को 17 दिसंबर 2021 को पद मुक्त कर दिया गया था। इस संबंध में राज्यपाल के आदेश के बाद नगर विकास सचिव विनय चौबे ने अधिसूचना जारी की थी. वेद प्रकाश पर नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप था। अभिषेक कुमार ने पार्षद वेद प्रकाश पर नामांकन में तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए 11.09.2020 को राज्य निर्वाचन आयोग शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि वर्ष 2018 के निर्वाचन के समय गलत शपथ पत्र के आधार पर वेद प्रकाश सिंह रांची नगर निगम में वार्ड पार्षद के पद पर निर्वाचित हुए। साथ ही, पार्षद ने कोर्ट में लंबित चल-अचल सम्पत्ति, अपराधिक वाद आदि के संबंध में गलत शपथ पत्र दिया था। शिकायत की जांच विभाग स्तर से गठित जांच समिति द्वारा की गई।