रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर (वीसी) और रजिस्ट्रार को 22 अक्टूबर को सशरीर अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. यह आदेश घंटी आधारित शिक्षिका प्रसिला सोरेन की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया. जस्टिस डा. एस एन पाठक की अदालत में हुई सुनवाई में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षकों की एडहॉक नियुक्ति की जाती है. पहले भी हाईकोर्ट ने ऐसी नियुक्तियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था. अदालत ने यह भी कहा कि घंटी आधारित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. इसका परिणाम यह है कि कई छात्र और शिक्षक अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं. इस मामले में अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से यह भी पूछा है कि शिक्षकों के कितने पद खाली हैं और कितने पद भरने के लिए JPSC ने पहल की है. इस मामले में प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की.
रांची: देश के तीन सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक अवार्ड झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत…
जामताड़ा: संविधान दिवस के अवसर पर जामताड़ा पुलिस द्वारा संविधान की उद्देशिका का पाठ कर…
रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की चुनावी जीत के बाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी…
गोड्डा: अदाणी अन्नपूर्णा कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर को डुमरिया पंचायत भवन में वर्मी कम्पोस्ट…
चंडीगढ़: 26 नवंबर को चंडीगढ़ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां फेमस रैपर…
रांची: झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दो दिवसीय संथाल दौरे पर पहुंचे. उन्होंने सबसे…
This website uses cookies.