नई दिल्ली : उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी पर बड़ी कार्रवाई की है. राज्य सरकार के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के लाइसेंस आथोरिटी ने कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है. बता दें कि सरकार ने इन सभी प्रोडक्ट्स पर भ्रामक विज्ञापन दिखाने के मामले को लेकर बैन लगाने की कार्रवाई की है. इन प्रोडक्ट्स में मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट भी शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार भ्रामक विज्ञापन मामले में फटकार लगाई है. पिछले महीने ही बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था. बता दें कि भ्रामक विज्ञापन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद ने न्यूजपेपर में सार्वजनिक तौर पर माफीनामा भी छपवाया था. जिसमें कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पतंजलि ने कहा कि वो ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा.
जानें किस प्रोडक्ट पर लगा बैन
- श्वासारि गोल्ड – दिव्य फार्मेसी
- श्वासारि वटी – दिव्य फार्मेसी
- ब्रोंकोम- दिव्य फार्मेसी
- श्वासारि प्रवाही- दिव्य फार्मेसी
- श्वासारि अवलेह- दिव्य फार्मेसी
- मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर- दिव्य फार्मेसी
- लिपिडोम- दिव्य फार्मेसी
- बीपी ग्रिट- दिव्य फार्मेसी
- मधुग्रिट- दिव्य फार्मेसी
- मधुनाशिनी वटी- दिव्य फार्मेसी
- लिवामृत एडवांस- दिव्य फार्मेसी
- लिवोग्रिट- दिव्य फार्मेसी
- पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप- पतंजलि आयुर्वेद
- आईग्रिट गोल्ड- दिव्य फार्मेसी