JoharLive Team

रांची। मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पास होने के बाद रांची में सबसे पहले ट्रिपल राइडिंग में महिला को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने रेडियम चौक के पास ट्रिपल लोडिंग में स्कूटी संख्या jh01 bh 3597 को पकड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने धारा 194(c) r/w128 एक्ट के तहत बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 6000 का जुर्माना राशि काटा गया है। ट्रिपल राइडिंग में पकड़ा गया स्कूटी लालपुर क्षेत्र के नगला टोली के रहने वाले सूरज तिर्की के नाम से रजिस्टर्ड है। ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटने के बाद महिला को भेज दिया है। जबकि, ईस्ट जेल रोड में दूसरा चालान सुखदेव उरांव का कटा है। सुखदेव का चालान 500 का कटा है। यह राशि ज़ेब्रा क्रासिंग का पालन नही करने पर हुआ है। सुखदेव मांडर के मुड़मा स्थित सुरसा गांव का रहने वाला है। नए मोटर एक्ट के तहत रांची ट्रैफिक पुलिस पूरे जिले में नियम का पालन न करने के खिलाफ अभियान चलाना शुरू कर दी है। इधर, ट्रैफिक एसपी अजित पीटर डुंगडुंग ने कहा कि राँचीवासी ट्रैफिक नियम का पालन करें। किसी भी स्थिति में ट्रैफिक नियम न तोड़ें। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मोटी रकम जुर्माना राशि के तौर पर वसूला जायेगा।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना

शराब पीकर ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भी भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। बिल के प्रावधानों को 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर तैयार किया गया है।

बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लाइसेंस सस्पेंड

ओवरस्पीडिंग पर 1,000 से 2,000 रुपये और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर तीन महीने तक लाइसेंस रद्द किया जायेगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। इतना ही नहीं यदि कोई अधिकारियों का आदेश नहीं मानेगा तो फिर 500 रुपये की जगह दो हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

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