रामगढ़: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय ने दो अपराधियों को 6 महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया है. उपायुक्त चंदन कुमार के न्यायालय में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत वैसे अपराधी जो जेल से छूटकर अपने घर जाने के बजाय बाहर से ही व्यावसाय और ठेकेदारों से रंगदारी की मांग करते हैं. साथ ही सीसीएल के पदाधिकारी और कर्मियों को लेवि के लिए भयभीत करते है. इसके आलवे वाद के गवाहों व वादी को धमकाने और अपराधी की गतिविधियों पर निगरानी रखने से संबंधित मामले में उपायुक्त ने आदेश जारी किया है.
बता दें कि अपराधी सौरव कुमार मेहता उर्फ छोटू मेहता (कुज्जु, मांडू प्रखंड) और नजीर अंसारी (गोलपार, रामगढ़) को 6 महीने के लिए प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी लगाने होंगे. अगर कोई अनुज्ञप्ति आधारित शस्त्र है तो तुरंत उसे स्थानीय थाने में जमा करना होगा. साथ ही इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करना होगा. उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उलंघन करने पर झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा.