रामगढ़ : शहर के दो अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे. आपराधिक मामलों में जेल गए, वहां से निकलने के बाद वे फिर रंगदारी और धमकी देने लगे. इस मामले में रामगढ़ डीसी चंदन कुमार ने अपने न्यायालय में सुनवाई कर दोनों अपराधियों को हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया है.
दोनों पर आरोप है कि जेल से छूटकर आने पर अपने घर पर न रहकर बाहर से ही व्यावसायियों एवं ठेकेदारों से रंगदारी मांग रहे हैं. व्यापारियों को वे लोग धमकी दे रहे हैं. वर्तमान में भी उनकी कार्यशैली सही नहीं है. दोनों को जिला बदर किए जाने के उपरांत भी अवांछित रूप से जिला में प्रवेश करने तथा विभिन्न स्रोतों से खबर भिजवाकर या खुद जाकर लेवी के लिए भयभीत करने अथवा वाद के गवाहों व वादी को डराने धमकाने की संभावना है.
डीसी ने यह फैसला सुनाया कि अपराधी की गतिविधियों पर प्रतिदिन निगरानी रखने की आवश्यकता है. अपराध कर्मी विक्की सिंह सांकुल पतरातू, गुलशन कुमार पतरातू बस्ती पतरातू को आगामी 3 महीने अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में संबंधित थाना के थाना प्रभारी के समक्ष हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है. उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आदेश की अवमानना अथवा उल्लंघन झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 तथा भारतीय दंड संहिता, इत्यादि के अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा.
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