रांची : राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के 24 जून तक विस्तार करने के बाद परिवहन विभाग झारखंड ने ई-पास से आवागमन को लेकर नये सिरे से आदेश जारी किया है. परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पासी के निर्गत आदेश के अनुसार दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले सभी यात्रियों को झारखंड ई-पास पोर्टल में निबंधन भी कराना होगा.
झारखंड आने के बाद सात दिनों तक होम क्वारेंटाइन में रहना होगा.परिवहन विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि विभाग के द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करायें. चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है.
ये नियम लागू रहेंग
- सभी तरह के अंतराराजीय तथा एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से आवागमन करने पर ईपास निर्गत कराकर चलना अनिवार्य
- रेल, हवाई जहाज के सफर में जाने वाले यात्रियों को साथ में टिकट रखना होगा.
- जिला के अंदर आवागमन करने पर ईपास जरूरी नहीं है.
- राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले निजी वाहन या टैक्सी से आवागमन पर पास जरूरी रखा गया है.
- सरकारी सेवा में लगे वाहनों को ईपास से मुक्त रखा गया है.
- राज्य से गुजरने वाले वाहनों को भी ईपास जरूरी नहीं.
बस परिचालन भी रहेगा बंद
परिवहन विभाग में सभी तरह के अंतराराजीय तथा एक जिला से दूसरे जिला जाने वाली बस
सेवा को भी 24 जून की तिथि तक प्रतिबंधित कर दिया है. सभी बस संचालकों, जिला परिवहन कार्यालयों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है.