Joharlive Desk
नई दिल्ली: तीन-तलाक विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। तीन-तलाक या मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 संसद के दोनों सदनों में पहले ही पारित हो चुका है।
तीन बार तलाक बोल कर तत्काल तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है जिसके लिए तीन साल तक की सजा दी जा सकती है।
25 जुलाई को विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में यह विधेयक पारित हो गया था। विपक्ष की मांग थी कि पारित करने से पहले एक स्टैंडिंग कमेटी द्वारा इसकी समीक्षा हो।
इसके बाद मंगलवार को यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। उच्च सदन में बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार विधेयक पारित कराने में सफल रही।

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