रांची : बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज 5 अक्टूबर को सजा सुनाएगी. अदालत ने 30 सितंबर को ही तीन लोगों को दोषी करार दिया था. इनमें रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली, पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद व रंजीत कोहली की मां कौशल रानी शामिल हैं. दोषी करार दिए जाने के साथ ही जमानत पर चल रहे इन तीनों को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया था.

26 गवाहाें व दस्तावेजों के आधार पर होगा सजा का ऐलान

अदालत ने तीनों को आपराधिक साजिश रचने के साथ उत्पीड़न, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने व जानते हुए कि यह शादी विधि सम्मत नहीं है, फिर भी शादी का गलत तरीके से आयोजन करने की धारा में दोषी ठहराया है. अदालत सीबीआई की ओर से प्रस्तुत किए 26 गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर सजा का ऐलान करेगी.

कानून के जानकारों की मानें तो अदालत ने जिस भादवि की धारा 376(2)(एन) के तहत दोषी पाया है, उसमें न्यूनतम सजा 10 साल का प्रावधान है, तो अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है. हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था. 12 मई 2017 को तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने 30 सितंबर को दोषी करार दिया था.

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