रांची: रांची सिविल कोर्ट ने भारत में घुसकर अवैध रूप से देह व्यापार करने की तीन आरोपी युवतियों को जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने जमानत के दौरान आरोपियों को दस-दस हजार के दो निजी मुचलके भरने और ट्रायल में सहयोग करने की बात कही. वहीं केस चलने तक मोबाइल नंबर नहीं बदलने का निर्देश दिया है. आरोपी युवतियों की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप ने बहस की. बता दें कि 5 जून को रांची पुलिस ने बरियातू थाना क्षेत्र के बाली रिसोर्ट हिल व्यू रोड से तीन बांग्लादेशी मूल की युवतियों को गिरफ्तार किया था. जिनके पास से कुल चार मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया था.
जिनकी उम्र लगभग 20-24 वर्ष के बीच है. वहीं पुलिस को पुछताछ के दौरान तीनों बांग्लादेशी महिलाओं ने फर्जी तरीके से भारत में बनाये गये आधार कार्ड दिखाये गये. जिनमें इनका नाम पायल दास, अनिका दत्ता और खुशी लिखा है. जिसकी जांच की गई तो पता चला कि इन सभी का निम्पी बरुआ उर्फ पायल दास,सरमीन अख्तर उर्फ अनिता दत्ता और निपा अख्तर उर्फ खुशी जो अपना नाम बदलकर भारत में रह रही है.