नई दिल्ली : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए काम की खबर है. नए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म ITR-1 और ITR-4 को नोटिफाई कर दिया है. बता दें कि इस बार ITR फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गये है. आमतौर पर इस फॉर्म को मार्च के अंत में जारी किया जाता है. लेकिन इसे तीन महीने पहले ही जारी कर दिया गया है.
ITR 1 सहज (sahaj) और आईटीआर फॉर्म चार सुगम (Sugam) के नाम से भी जाने जाते हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी किए गए वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए ITR फॉर्म में कुछ बदलाव हुआ है. अब आपको अकाउंट टाइप के साथ पिछले साल के अपने सभी बैंक अकाउंट्स का खुलासा करना होगा. एक और महत्वेपूर्ण बदलव यह है कि नई सिस्टटम को डिफॉल्टो सिस्टम बना दिया गया है और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको डिटेल देना होगा.
बिजनेस टुडे ने एक्सपर्ट्स के हवाले बताया कि नए ITR फॉर्म 1 में टैक्स सिस्टम सेलेक्ट करने की आवश्यकता को शामिल किया गया है. ITR 4 के लिए टैक्ससपेयर्स को नई टैक्स सिस्टम से बाहर निकलने के लिए फॉर्म 10-IEA दाखिल करना होगा.
ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 तय की गई है. आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म एक और चार (ITR Forms 1-4) को 50 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्ति, कंपनियां और HUF फाइल कर सकते हैं.
ITR-1 सरल रेगुलर या सालाना इनकम वाले व्यक्तियों के लिए है. यह फॉर्म वो लोग भर सकते हैं, जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है. इसके अलावा कृषि से आय 5,000 रुपये तक वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया है, कैपिटल गेन्स से कमाते हैं, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम और बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है.
अगर इनकम 50 लाख रुपये से ज्यादा है और आवासीय संपत्ति, इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख रुपये से ज्यादा की डिविडेंड इनकम (Dividend Income) और खेती से हुई 5000 रुपये से ज्यादा है तो ये फॉर्म भरा जा सकता है. साथ ही PF ब्याज से कमाई हो रही है तो ये फॉर्म भरना होता है.
एक कारोबारी और अनलिस्टेड कंपनी में निवेश, तो ITR Form 3 भरा जा सकता है. इसके तहत ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन्स, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराये की इनकम वाले भी यह फॉर्म भर सकते हैं.
इंडिविजुअल और HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) इस फॉर्म को भरेंगे. इसके अलावा, डॉक्टर-वकील की आमदनी, पार्टनरशिप फर्म्स के मालिक, धारा 44AD और 44AE के तहत इनकम वाले और सैलरी या पेंशन से 50 लाख से ज्यादा की कमाई वाले ये फॉर्म भर सकते हैं.
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