नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कथित शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की ओर से दायर केस में जमानत प्रदान की है. इससे पहले ईडी के मामले में भी उन्हें जमानत मिल चुकी थी. अब  उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

कब हुए थे गिरफ्तार

केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. 10 मई को लोकसभा चुनाव के चलते उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी. इसके बाद 2 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया था. ईडी के मामले में 12 जुलाई को भी उन्हें जमानत मिल चुकी थी. अब सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत मिल गई है.

जानें कब जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल को जेल से बाहर आने के लिए कुछ समय इंतजार करना होगा. सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा, जहां बेल बॉन्ड भरना होगा. इसके बाद, राउज एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ प्रशासन को भेजेगी. रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाईं

  • केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जा सकेंगे.
  • किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे जब तक ऐसा करना अनिवार्य न हो.
  • वह इस केस से जुड़े किसी भी सार्वजनिक बयान या टिप्पणी से बचेंगे.
  • किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे.
  • इस केस से संबंधित किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.
  • ट्रायल कोर्ट में पेश होकर जांच में सहयोग करेंगे.
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