रांची: राज्य में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग काम कर रहा है. बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है. इस कड़ी में 2024-25 में राज्य योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में दवा की आपूर्ति के लिए 24 करोड़ रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है. यह एक चालू योजना है. इसकी स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड के आलोक में दी गई है.

संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची के स्तर से किये गए रेट कांट्रैक्ट के आधार पर सूचीबद्ध कंपनियों से दवा की खरीदारी की जाएगी. वहीं रेट कांट्रैक्ट में वर्णित सभी शर्ते यथावत् रहेगी. वहीं जो दवाएं इस सूची से बाहर है, उसका क्रय नियमानुसार जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.

जरूरत के हिसाब से खरीदी जाएगी दवा

संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा वास्तविक आवश्यकतानुसार दवा की खरीदारी की जाएगी. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं झारखण्ड और जिलों के सिविल सर्जन सुनिश्चित करेंगे कि बिना जरूरत की दवाएं न खरीदी जाए. इतना ही नहीं सिविल सर्जन के द्वारा खरीदी जा रही दवाओं की लॉगबुक बनाई जाएगी. आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को ऑन लाईन भी स्थापित किया जाएगा.

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