Ranchi : झारखंड में मतदाता सूची में सुधार को लेकर अब तक कोई अपील नहीं दायर की गई है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में मतदाता सूची में सुधार कार्य पूरी तरह संतोषजनक है।
भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार, प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) नियुक्त होता है और हर राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट नामित करने का अधिकार होता है। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, वह मतदाता बन सकता है। नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6, सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और सूची में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाता है।
इन फॉर्म्स को भरने के बाद, बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन किया जाता है और इसके बाद निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ERO) द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को इस निर्णय पर आपत्ति है, तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के पास प्रथम अपील कर सकता है और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास द्वितीय अपील दायर कर सकता है।
झारखंड में लगभग 2 करोड़ 62 लाख मतदाता हैं। राज्य में 29 हजार से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची का सत्यापन और नए मतदाताओं का पंजीकरण किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स ने भी सूची का सत्यापन किया।
वर्तमान में राज्य में किसी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पास मतदाता सूची में सुधार के लिए कोई अपील लंबित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य में मतदाता सूची में सुधार के कार्य से सभी लोग संतुष्ट हैं।
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