लखनऊ: 28 जुलाई 2005 को उत्तर प्रदेश के सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के समीप हरिहरपुर क्रासिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन में हुए बम विस्फोट के मामले में अदालत ने हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल व नफीकुल विश्वास को मौत की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने दोनों आतंकी को मृत्युदंड देते हुए अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है.बता दें कि श्रमजीवी विस्फोट कांड में हुए बम धमाके  में 14 लोग की मौत हो गई थी और 62 लोग घायल हुए थे.

बता दें कि हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल व नफीकुल विश्वास को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था. जिसके बाद अदालत ने बुधवार को सजा सुनाई. इस दौरान अदालत में दोषियों के अधिवक्ता ताजुल हसन और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी वीरेंद्र मौर्य मौजूद रहे. बताया जाता है कि आतंकी हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल बांग्लादेश का रहने वाला है, वहीं नफीकुल विश्वास पश्चिम बंगाल का निवासी है.

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