10 लाख 19 हजार 504 रुपये की राशि का हुआ है गबन
रामगढ़ : उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक को बर्खास्त किया गया है. उनपर सरस्वती वाहिनी संचालन समिति, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा गोला के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर राशि निकासी का आरोप है. मामले की शिकायत मिलने पर उपायुक्त, रामगढ़ चंदन कुमार ने तत्काल रूप से संज्ञान लेते हुए जांच का आदेश दिया. जांच में साक्ष्य सही पाने के बाद प्रभारी प्रधान अध्यापक प्रमोद कुमार पर “प्रपत्र क” गठित किया गया.साथ ही तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक संजीत कुमार को तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस सहित किए जाने वाले अन्य कार्रवाइयों को करने हेतु निर्देशित किया गया है.
गौरतलब है कि प्रमोद कुमार द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुम्हरदगा, गोला के मध्याहन भोजन की राशि तथा विद्यालय प्रबंधन समिति को प्राप्त राशि का मनमाने ढंग से अपने रिस्तेदारों के बीच कुल 8,35,900.00 (आठ लाख पैतीस हजार नौ सौ रू.) तथा जगन्नाथ कुमार (दुकानदार) को PFMS के द्वारा कुल 2,56,210.00 (दो लाख छप्पन हजार दो सौ दस रू.) हस्तांतरित किया गया, जिसमें से 1,83,604.00 (एक लाख तिरासी हजार छः सौ चार रू.) जगन्नाथ कुमार (दुकानदार) के द्वारा कुमार की पत्नी लक्ष्मी देवी के खाता में पुनः UPI के माध्यम से वापस किया गया.
इस प्रकार प्रमोद कुमार द्वारा कुल 10,19,504.00 (दस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ चार रू.) की राशि का गबन किया गया एवं प्रपत्र ‘क’ में गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये. प्रमोद कुमार को अध्यक्ष एवं संयोजिका के फर्जी हस्ताक्षर से राशि की निकासी कर अपनी पत्नी एवं रिस्तेदारों के खातों में हस्तानांतरित करने एवं सरकारी राशि के दुरपयोग करने के अरोप में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकृत, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 में उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रमोद कुमार शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कुम्हरदगा, गोला वर्तमान प्रतिनियोजित उत्क्रमित मध्य विद्यालय काचाडाड़ी, माण्डू को जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा सर्वसम्मति से सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया. समिति द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को निदेशित किया गया कि वे प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, माण्डू को प्रमोद कुमार द्वारा गबन की गई राशि की वसूली के लिए Certificate Case करने हेतु निदेशित करेंगे एवं वसूल की गई राशि में से मध्याहन भोजन की राशि का वितरण विद्यालय प्रबंधन समिति एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के समक्ष विद्यालय के लाभुकों के बीच किया जायेगा तथा विद्यालय प्रबंधन समिति की राशि का व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया जयेगा.
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