रांची : कारोबारी विष्णु अग्रवाल के दीपाटोली स्थित सेना छावनी के पास बन रहे 13 मंजिला व्यावसायिक भवन के चौथे तल्ले के बाद निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने निर्माण का सुरक्षा ऑडिट कराने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट के अंतिम निर्णय से सभी मौजूदा निर्णय प्रभावित होंगे. हालांकि शीर्ष अदालत ने चौथे तल्ले तक बन चुके निर्माण में फिनिशिंग कार्य की अनुमति दी है.
विष्णु अग्रवाल की कंपनी ने सेना की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की. गौरतलब है कि सेना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विष्णु अग्रवाल की कंपनी द्वारा सेना छावनी के पास बनाए जा रहे भवन को सुरक्षा के लिए खतरा बताया था. सुनवाई के बाद एकल पीठ ने सेना की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद सेना ने हाईकोर्ट में एलपीए दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया था.