रांची : हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाये जाने के मामले की सुनवाई बुधवार को हाईकोर्ट में हुई. इसमें राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पॉलीग्राफ़ टेस्ट कराने के लिए आरोपी को मामले के अनुसंधानकर्ता पुलिस के साथ गुजरात, गांधीनगर लेकर गए थे. गांधीनगर में 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था, जिसके बाद उसे वापस हजारीबाग लाया गया था. लेकिन आरोपी के पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट जो गांधीनगर से 8 सितंबर को पोस्ट से भेजी गई है वह अब तक प्राप्त नहीं हो सकी है.
दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश
इस पर अदालत ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में आरोपी का पॉलीग्राफिक टेस्ट का रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी. अदालत में एमिकस क्यूरी अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार, अधिवक्ता गौरव राज ने पैरवी की. बताते चलें कि साल 2019 में हजारीबाग में एक 13 साल की बच्ची जब वह स्कूल से लौट रही थी तो उसके परिचित ने जबरदस्ती उसे एसिड पिला दिया था. जिससे उसकी हालत काफी बिगड़ गई थी. बाद में उसका एम्स पटना और रिम्स रांची में बच्ची का इलाज हुआ था.