रांचीः ACB की विशेष न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है. 1 हजार रूपए बतौर घूस लेने वाले विवाह निबंधन कार्यालय के सहायक कर्मी दाऊद अली को कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनायी है.

इसके साथ ही उन्हें 6 हाजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. यह रकम नहीं भरने पर 4 महीने की सजा और बढ़ायी जा सकती है.

बतातें चलें कि विवाह प्रमाण पत्र निर्गत के लिए शिकायतकर्ता रंगनाथ राम से आरोपी ने 1000 की मांग की गयी थी. जिसकी शिकायत 4 मार्च 2006 को एसीबी से किया था.

मामले की जांच करते हुए एसीबी ने 4 जुलाई 2009 को चार्जशीट दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष के द्वारा 9 गवाह पेश किया गया. जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.

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