रांची। झारखंड में आज से बिजली की नयी दर के तहत उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए 17% वृद्धि प्रस्ताव को ठुकराते हुए 6.50% टैरिफ वृद्धि की मंजूरी दी है। बिजली की दर में वृद्धि सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है, जिससे 379.91 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व बिजली वितरण निगम को प्राप्त होगा।
कृषि और सिंचाई काम के लिए बिजली दरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि फिक्स चार्ज में 20 के बदले अब 40 रुपया लगेगा. इसी तरह उद्योग और इंस्टीच्यूशनल क्षेत्र में भी बिजली दरों में परिवर्तन किया गया है।
लंबी सुनवाई के बाद करीब 200 पन्नों में आयोग द्वारा दिए गए निर्णय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को कई तरह के सुझाव भी दिए गए हैं. आयोग का यह निर्णय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में दिए गए प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आया है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के चैयरमैन जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता, सदस्य अतुल कुमार और महेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आयोग 2022-23 और 2023-24 के प्रस्ताव को संयुक्त रूप से सुनवाई के बाद आगे का निर्णय लेगा।
बिल भुगतान पर उपभोक्ताओं को मिलेगी विशेष छूट नियामक आयोग के अध्यक्ष जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता ने कहा कि नए टेरिफ वृद्धि आंशिक रूप से की गई है, जिसमें उपभोक्ताओं का खास ख्याल रखा गया है। अगर उपभोक्ता बिल तिथि के 5 दिनों के भीतर भुगतान करता है तो उपभोक्ता को बिल के भुगतान पर 2% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन या किसी डिजिटल मोड के माध्यम से किए गए देय तिथि के भीतर बिल भुगतान पर राशि पर 1% छूट की अनुमति दी गई है, जिसकी अधिकतम सीमा 250 रुपए होगी. इसके साथ ही लोड फैक्टर रिबेट उन सभी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, जिनका लोड फैक्टर 65% से अधिक होगा और जिसकी अधिकतम सीमा 15% होगी।