रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में स्लॉटर हाउस का संचालन कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर विकास विभाग को 10 हजार का जुर्माना लगाया है। बार-बार अदालत में जवाब दाखिल नहीं किये जाने को लेकर अदालत ने फटकार भी लगायी है। कोर्ट ने दोनों ही विभागों को जुर्माने की राशि अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा कराने को कहा है। कोर्ट ने निगम से जानकारी मांगी है। साथ ही अवैध बूचड़खानों को लगाम लगाने का भी निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी।
उल्लेखनीय है कि नियम के अनुसार राजधानी में चल रहे अवैध बूचड़खाने पर लगाम लगाने को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने कांके में एक स्लॉटर हाउस का निर्माण कराया था। शहर में मौजूद सभी दुकानदारों को यह निर्देशित किया था कि सभी दुकानदार नियम का पालन करेंगे। नियम पालन नहीं होता देख अदालत में याचिका दाखिल की गई। सरकार से जवाब मांगा गया था लेकिन सरकार ने दो वर्षों में कोई भी जवाब दाख़िल नहीं किया था। यह देख अदालत ने कड़ी नाराज़गी जताते हुए जुर्माना लगाया है।