रांची। राज्य के पूर्व मंत्री योगेन्द्र साव की रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़कागांव के चीरुडीह मामले में लोवर कोर्ट डिटेल्स (एलसीआर) मांगी गयी है। न्यायाधीश रंगून मुखोपाध्याय एवं जस्टिस अंबूज नाथ की खंडपीठ में आज मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने एलसीआर मांगा गया।
बड़कागांव थाना क्षेत्र के चिरूडीह में एनटीपीसी के जमीन अधिग्रहण मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन में योगेंद्र साव समेत अन्य को आरोपी बनाया गया था। पूर्व मंत्री को दस साल की सजा भी हुई थी। जिसे निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। अदालत ने कहा कि एलसीआर पहुंचने के बाद मामले पर अगली सुनवाई होगी। इस मामले की जानकारी अधिवक्ता सुभासिक रसिक सोरेन ने दी।