Joharlive Team

रांची: पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बुढ़मू निवासी भीम गोरैत को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। जुमार्ने की राशि नहीं देने पर दोषी को 6 महीने और सजा काटनी होगी।
बता दें कि 30 अप्रैल 2018 को युवक ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने 13 दिन बाद आरोपी के खिलाफ बुढ़मू थाने में केस दर्ज कराया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की तरफ से 6 और बचाव पक्ष की तरफ से दो गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया है।

रांची सिविल कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक एके राय ने बताया कि कोर्ट ने युवक को पहले ही दोषी करार दिया था। गुरुवार को सजा के बिंदुओं पर सुनवाई हुई। जज ने धारा 376 के तहत 14 साल की जेल और 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया। जुमार्ना नहीं देने पर 6 महीने और जेल की सजा काटनी होगी। पॉक्सो के सेक्शन 6 में 20 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुमार्ना लगाया। इसमें भी जुमार्ना नहीं देने पर 6 महीने और जेल में रहना होगा।

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