रांची: ओरमांझी में 2021 में एक युवती की सरकटी लाश बरामद मामले में आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून की क्रिमिनल अपील की झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इन दोनों की ओर से दाखिल जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

बता दें कि अपर न्यायायुक्त एमके वर्मा की अदालत ने हत्या के आरोपी शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. साथ ही उन पर 95-95 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. 3 जनवरी 2021 को पुलिस ने रांची के ओरमांझी में एक युवती की सिर कटा लाश बरामद किया था.

जिसकी पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में हुई थी. युवती की पहचान होने के बाद पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को शेख बेलाल और उनकी पत्नी अफशाना को गिरफ्तार किया गया था. बताया जाता है कि युवती की हत्या अवैध संबंध में हुई थी.

 

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