रांची। रांची के बहुचर्चित तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की ओर से बनाए गए गवाह रिलायंस कम्यूनिकेशन, ईस्टर्न जोन की नोडल ऑफिसर मधुमिता गुप्ता की गवाही शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट में पूरी हो गई। इसके साथ बचाव साक्ष्य बंद कर दिया गया। अब 10 जुलाई से सीबीआई अंतिम बहस करेगी। रंजीत कोहली की ओर से तारा शाहदेव के पिता अंबिका नाथ शहदेव के मोबाइल नंबर दिया गया था, जिसका कॉल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) रिलायंस कम्यूनिकेशंस से मांगा गया था। शुक्रवार को गवाही के दौरान तारा के पिता के मोबाइल के सीडीआर को एग्जामिन किया गया, साथी से प्रूफ किया गया। मामले में पिछली गवाही एयरटेल के अधिकारी ने दी थी।
बता दें कि रंजीत कोहली द्वारा सीएम हेमंत सोरेन को भी गवाह बनाया गया था। पूर्व की सुनवाई में सीएम के अधिकृत मुस्ताक आलम ने गवाही दी थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। गोरतलब है कि मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कोशल रानी ट्रायल फेस कर रहा है. आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. सीबीआई ने 2015 में केस टेक ओवर किया था। रंजीत कोहली एवं तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। लेकिन शादी के कुछ माह बाद उसे धर्म परिवर्तन करने प्रताड़ित किया गया।