रांची। आम्रपाली और मगध कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में आरोपी विनोद कुमार गंझू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
टेरर फंडिंग से जुड़े एक सह आरोपित सुभान मियां की जमानत याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ में हुई थी, जिसे देखते हुए जस्टिस आनंद सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले को दूसरे सक्षम बेंच में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि आरोपित विनोद कुमार गंझू के चतरा स्थित आवास से वर्ष 2016 में पुलिस की छापेमारी में करीब 91 लाख बरामद हुए थे। इस मामले को लेकर टंडवा थाने में कांड संख्या 2/2016 दर्ज किया गया था। इसी मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया था। विनोद कुमार गंझू मगध ऑर्गनाइजिंग कमेटी का प्रेसिडेंट है और ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता है।