रांचीः स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा फिर बढ़ा दी है. अब ऐसे शिक्षक जो अंतर जिला तबादला चाहते हों वो 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं. तबादले के लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने होंगे. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है.
तबादला के लिए शर्तें
शिक्षक तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने कुछ शर्तें भी रखीं हैं. तबादला प्रक्रिया में वैसे शिक्षक शामिल हो सकते हैं, जो संबंधित स्कूल में निर्धारित संख्या से अधिक हों. इसके अलावा दिव्यांग, महिला व गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं. विभाग की ओर से कहा गया है कि वैसे शिक्षकों का भी तबादला होगा, जो पति-पत्नी के सरकारी कर्मी होने के आधार पर एक ही जगह पदस्थापित होना चाहते हैं.
ऑनलाइन आवेदन किये जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा दी गयी पूरी जानकारी का सत्यापन किया जायेगा. इसके लिए 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित की गयी है. आवेदन में गलती होने पर फिर से आवेदन और उसके वेरिफिकेशन का काम 3 से 12 अक्टूबर तक होगा. यही नहीं, सरप्लस शिक्षकों के मामले में स्कोर रैंकिंग सूची तैयार की जा रही है. फिर उसे संबंधित जिला में प्रकाशित किया जायेगा. यह प्रक्रिया 13 से 17 अक्टूबर तक होगी.
शिकायत दर्ज करें
तबादला संबंधी मामले में किसी तरह की शिकायत 18 से 23 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं. विभाग प्राप्त शिकायतों के आधार पर 24 से 28 अक्टूबर तक उनका निवारण करेगा. स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद तबादला सूची बना करने और जारी करने की प्रक्रिया 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा.