Joharlive Team
रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के लव जेहाद मामले में शनिवार को जेल में बंद मुख्य आरोपित रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली को सशर्त जमानत दे दी है।
हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्रा की अदालत ने शनिवार को रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली के जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि रकीबुल उर्फ रंजीत को जमानत के लिए अदालत में अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। अदालत की शर्तों में गवाह को प्रभावित नहीं करने और निचली अदालत में सुनवाई की सभी तारीखों पर स- शरीर उपस्थित होना भी शामिल हैं।
हाईकोर्ट ने तारा शाहदेव प्रकरण की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई )को यह आजादी दी है कि जब ऐसा लगे कि रकीबुल उर्फ रंजीत सिंह कोहली जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं ,तो वह जमानत खारिज करने के लिए अदालत में गुहार लगा सकती है। 50 हजार के निजी मुचलके के साथ रकीबुल को जमानत मिली है।
उल्लेखनीय है कि तारा शाहदेव ने 2014 में रंजीत कोहली और रकीबुल हसन से शादी की थी। पुलिस को दिए बयान में तारा शाहदेव ने बताया था कि शादी के कुछ दिन बाद से ही उस पर अत्याचार होने लगा। तारा को कुछ दिन बाद पता चला कि उसके पति का नाम रंजीत सिंह भी नहीं है। तारा का आरोप था कि उसके साथ मारपीट होती थी और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया जाता था। एक दिन वह घर से भागने में सफल हो गई और फिर मामला सामने आया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी बड़े बड़े नाम सामने आने लगे । मामला तूल पकड़ने के बाद सीबीआई ने साल 2015 में इस केस की जांच शुरू की थी। रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन के खिलाफ नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। इससे पूर्व में भी कोहली की जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। कोहली वर्ष 2014 से जेल में बंद है।