रांची। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस पूजा सिंघल बुधवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सशरीर हाजिर हुई। इस दौरान उनके अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि चार्जफ्रेम से पहले डिस्चार्ज फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए। इसपर कोर्ट ने उनके आग्रह को नहीं मानते हुए गुरुवार को डिस्चार्ज फाइल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई की तिथि दो मार्च निर्धारित की है। पूजा को सशरीर हाजिर होने का भी निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल पर खूंटी मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों की संपति अर्जित करने और घोटाला के जरिये कमाए हुए पैसों को कई जगहों पर निवेश करने का आरोप है।