रांची। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने ईडी की विशेष अदालत में संरेंडर किया। आज से कुछ दिन पहले सुप्रीम ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दी थी साथ ही उसपर किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है।
बता दें, खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह समेत अभिषेक झा का नाम शामिल किया गया है। वहीं, ईडी द्वारा उस चार्जशीट पर ही अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन जारी किया था। जिसके बाद से उसपर (अभिषेक झा) गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी से बचाव के लिए अभिषेक ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था. जहां से कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी थी।
बीते 6 और 7 मई 2022 को ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई थी। जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उसके सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक के ठिकानों पर अलग-अलग छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने मोटी रकम के साथ कई कागजातें बरामद की थी। साथ ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल को भी जब्त किया था।