रांची। निलंबित आईएएस व मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उन्हें मिली अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए विस्तार दिया है। बता दें पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत दी है।
वहीं अब अदालत पूजा सिंघल की जमानत अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में पूजा की बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई.इधर कई दिनों से राहत के लिए प्रयासरत पूजा सिंघल को विस्तार मिलने से बड़ी राहत मिली है।
मालूम हो कि इससे पहले फरवरी माह में भी सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को बेटी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। खूंटी में हुए मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. फिलहाल इस केस में रांची ED की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया है और उनके खिलाफ आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।
बता दें कि पिछले दिनों से खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लाँड्रिंग मामले कि आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। बता दें पूजा सिंघल द्वारा दायर डिस्चार्ज पिटिशन को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था। मालूम हो कि पूजा सिंघल का मामल ईडी की विशेष अदालत में चल रहा है।
वहीं अब निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी का फैसला आ गया है। पूजा के द्वारा दायर किए गए डिस्चार्ज पिटीशन के खारिज होने से पूजा सिंघल को बड़ा झटका लगा था।