रांची : मनरेगा घोटाला मामले में 28 महीने से जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जामानत मिल गई है. ईडी की विशेष अदाल ने उन्हें जमानत दी है. जमानत के लिए स्पेशल कोर्ट में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी. इस दौरान पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी कर ली गई. आज शनिवार को ईडी की ओर से कोर्ट में पक्ष रखा गया, जिसके बाद अदालत ने पहले फैसला सुरक्षित रखा फिर अब बेल दे दिया है.
नए कानून का मिला लाभ
जानकारी के मुताबिक, पूजा सिंघल को नए कानून का लाभ मिला है. अधिवक्ता ने बताया कि बीएनएस की धारा 479 के तहत अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की एक तिहाई है, तो उसे बेल दी जा सकती है. इसे लेकर पूजा सिंघल ने जेल से ही बंदी पत्र लिखकर भेजा था.
उद्योग व खान सचिव रह चुकी हैं निलंबित IAS पूजा सिंघल
झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पास पहले उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार था. वह झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी ) की चेयरमैन भी रह चुकी हैं. वहीं, बीजेपी की सरकार में भी पूजा सिंघल कृषि सचिव के पद पर थीं. वहीं, मनरेगा घोटाले के समय वो खूंटी में डीसी के पद पर थीं.
मनरेगा घोटाले में घर पर 2022 में हुई थी ईडी की रेड
6 मई 2022 को पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी ने छापामारी की थी. ईडी टीम मनरेगा घोटाले के साथ-साथ कई और मामलों की जांच कर रही है. ED रेड में पूजा सिंघल के घर से कई दस्तावेज और अहम कागजात मिले थे. 11 मई 2022 को ED ने पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया और तब से वह जेल में ही हैं.
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