रांची : मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी इंतजार करना होगा. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई. वहीं खूंटी के बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता सहित तीन जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की. राम विनोद प्रसाद सिन्हा की ओर से पांडे नीरज राय एवं रचिता राय ने पैरवी की.

18 जून 2020 से जेल में राम विनोद प्रसाद सिंह

राम विनोद प्रसाद सिंह 18 जून 2020 से जेल में है. ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मामले में राम विनोद प्रसाद सिंह, पूजा सिंघल, सुमन कुमार और शशि प्रकाश आदि के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है.

बता दें कि पूजा सिंघल, सुमन कुमार, राम विनोद सिन्हा और शशि प्रकाश अभी जेल में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी की अदालत में इन चारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

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