रांची : मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन आईएएस पूजा सिंघल को राहत नहीं मिल पाई. इस मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

मामले में ED की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान ED के अधिवक्ता ने शीर्ष अदालत को बताया कि पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में निचली अदालत में दो महत्वपूर्ण गवाहों का बयान दर्ज हो गया है. लेकिन चुनाव ड्यूटी में कार्यरत रहने के कारण एक गवाह का बयान फिलहाल दर्ज नहीं हो सका है. जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तिथि निर्धारित कर दी.

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