रांची। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल गुरुवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में सशरीर हाजिर हुई। मनरेगा घोटाला के केस में पूजा सिंघल की ओर से अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल किया जाना था लेकिन व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने डिस्चार्ज याचिका दाखिल नहीं की। इसके बाद अदालत ने उन्हें निर्देश दिया कि शुक्रवार को अगर डिस्चार्ज का आवेदन फाइल नहीं किया गया, तो कोर्ट चार्ज फ्रेम की प्रक्रिया शुरू करेगा।
उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल पर खूंटी मनरेगा घोटाला के जरिए करोड़ों रुपये की संपत्ति अर्जित कर घोटाले के जरिये कमाए हुए पैसों को अलग-अलग जगह निवेश करने का आरोप हैं। पूजा सिंघल फिलहाल प्रोविजनल बेल पर हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तों के साथ दो महीने की जमानत दी है।