कर्नाटक : कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है. इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को खारिज करने से मना कर दिया था. इस फैसले के खिलाफ डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए मामले को खारिज कर दिया.
7 साल पहले IT ने की थी छापेमारी
दरअसल, आयकर विभाग ने करीब 7 साल पहले 2017 में शिवकुमार के कई परिसरों में छापेमारी की थी. छापेमारी में आयकर विभाग ने 8.59 करोड़ रुपये जब्त किए थे. आयकर विभाग ने इस मामले में बेंगलुरु की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर ईडी ने संज्ञान लेकर साल 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी मांगी थी. तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 25 सितंबर 2019 को मंजूरी दे दी थी. हफ्ते भर बाद ही तीन अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद शिवकुमार ने प्राथमिकी को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी
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