नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के भोलाध से विधायक सुखपाल सिंह खैरा को ड्रग्स से जुड़े मामले में राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की एनडीपीएस एक्ट से जुड़े 2015 के मामले में याचिका को खारिज करते हुए उनकी जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है. बता दें कि सुखपाल सिंह खैरा को चार जनवरी को हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद पंजाब सरकार उनकी जमानत रद्द करवाने के लिए शीर्ष अदालत पहुंची थी.

आप ने सुखपाल खैरा की जमानत पर उठाए थे सवाल

गुरुवार को पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बैंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट के जमानत संबंधी आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आम आदमी पार्टी ने सुखपाल खैरा की जमानत पर सवाल उठाए थे. आप ने कहा था कि खैरा पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं, इसलिए उनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए.

क्या है मामला 

सुखपाल सिंह खैरा को 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में ड्रग्स से जुड़े मामले में पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था. SIT की जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट मामले से उनके तार जुड़े थे. इस मामले में सुखपाल सिंह खैरा के करीबी गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने आरोपियों के पास से दो किलोग्राम हेरोइन, सोने की 24 छड़े, एक देसी पिस्तौल, प्वाइंट 315 बोर की पिस्तौल और दो पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए थे.

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