नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हाल में कई पुलों के ढहने की घटनाओं के मद्देनजर राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तर का संरचनात्मक ऑडिट कराने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ब्रजेश सिंह द्वारा दायर याचिका पर राज्य की नीतीश कुमार सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का आदेश पारित किया.

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