सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उसकी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के उपराज्यपाल को नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन’ नामित करने का अधिकार है, और उन्हें इसके लिए दिल्ली कैबिनेट की सलाह मानने की जरूरत नहीं है।

जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, बिना दिल्ली कैबिनेट की सलाह के।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उपराज्यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन’ की नियुक्ति के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 15 महीने तक विचार किया।

 

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