पटना: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड में राजद नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और एक अन्य आरोपित मंटू तिवारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए मुन्ना शुक्ला को दोषी करार दिया. इस मामले में ट्रायल कोर्ट के द्वारा दिए गए आजीवन कारावास के आदेश को बरकरार रखा गया है.
बता दें कि बृजबिहारी प्रसाद की हत्या 1998 में पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में हुई थी. उनकी पत्नी रमा देवी ने, भाजपा और सीबीआई के साथ मिलकर, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी की और गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार, और आर महादेवन की पीठ ने अपना फैसला सुनाया. बता दें कि इस मामले में लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत छह आरोपियों को बरी कर दिया गया है.